Gopalganj News – थानेदार ही बालू माफिया से मिला हुवा है

11 जुलाई को नगर थाना के अंतर्गत आने वाले फतहा गांव में बालू लदे ट्रक को पुलिस जब्त करती है ट्रक की रखवाली के लिए हरबासा गांव के रहने वाले चौकीदार झूलन यादव को तैनात कर देती है  रात के 2.30 बजे बोलेरो पर सवार चार-पांच लोग आते है चौकीदार को पिटाई भी करने लगते है  और मोबाइल भी छीन लेते है और ये बात इतना पे ही ख़त्म नहीं होती बोलेरो में सीट के नीचे डालकर पैर से दाब कर महम्मदपुर लेकर जाते है , और हाईवे के किनारे फेंक कर भाग जाते है होश में आने के बाद चौकीदार पैदल एक लाइन होटल पर पहुंचाता है वहां से नगर थाना में तैनात इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय को सूचना देता है की हमारे साथ मारपीट की गई है और पूरी घटना की जानकारी देता है लेकिन इंस्पेक्टर साहब उसकी बातो को नहीं सुनते है उसके बाद घर वालों की खबर पर महम्मदपुर थाने की गश्ती गाड़ी की पुलिस ने चौकीदार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जब इलाज कराके चौकीदार झूलन सिंह थाने पहुचते है और अपनी फ़रियाद सुनाते है तो उसका सहयोग करने के बदले थानेदार प्रताड़ित करने लगता है गाली गलोज करने लगता है बर्बाद कर देने की धमकी देने लगता है इससे आहत होकर चौकीदार झूलन यादव पुलिस के वरीय अधिकारियों से बालू माफिया से मिलकर बालू लदे ट्रक को भगा देने का आरोप थानेदार पर लगाया. जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सीजेएम कोर्ट में इंसाफ के लिए अपील करता है

चौकीदार झूलन यादव के वकील सुधीर तिवारी ने कोर्ट में बताया कि केस को उठाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है उसे धमकी भी दी जा रही है की केस उठा लो नहीं तो ठीक नहीं होगा

सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने नगर थाने के चौकीदार की अपील पर सुनवाई करते हुए नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय के विरूद्ध वारंट जारी किया है. सीजेएम कोर्ट में चौकीदार झूलन यादव की तरफ से अधिवक्ता सुधीर तिवारी ने तथ्यों व साक्ष्यों को पेश किया. इसके बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 323, 341, 506 भाग II के तहत नगर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार राय के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

थानेदार पर अधीनस्थ को धमकी देने, अधीनस्थ के साथ दुर्व्यवहार करने और इनकार करने के विशिष्ट आरोप हैं. शिकायतकर्ता झूलन यादव  के आरोप को संज्ञेय अपराध मानते हुए कोर्ट ने इस मामले में नौ अगस्त को संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया. थानाध्यक्ष को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया. इसके बाद कोर्ट में थानेदार के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट से वारंट जारी कर देता है  कोर्ट से वारंट जारी होने के साथ ही इंस्पेक्टर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. अब यह चर्चा तेज हो गई है की थानेदार ही बालू माफिया से मिला हुवा है

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